वाराणसी के 489 जर्जर मकानों को दो दिनों के भीतर जारी करें नोटिस, नगर आयुक्त का सख्त निर्देश, खाली कराए जाएंगे मकान
वर्तमान समय में नगर निगम वाराणसी में कुल 489 भवन जर्जर के रूप में दर्ज हैं। इनमें से अधिकांश भवनों के स्वामियों को पहले ही नगर निगम अधिनियम की धारा 331 के तहत नोटिस जारी की जा चुकी है, जिसमें उन्हें अपने जर्जर भवनों की मरम्मत या ध्वस्तीकरण करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, कई मामलों में भवनों के किरायेदारों और अन्य विवादों के कारण नगर निगम द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा सकी है।
इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, नगर आयुक्त ने नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 334 की उपधारा-3 के तहत कठोर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। इसके तहत, जिन भवनों को नोटिस जारी किया जाएगा, उनके स्वामियों को उन भवनों को तत्काल खाली करना होगा। भवन खाली होने के बाद नगर निगम उस भवन का ध्वस्तीकरण करेगा और इस कार्यवाही पर होने वाले खर्च को भवन स्वामी से वसूल किया जाएगा।
यदि स्वामी नोटिस के निर्धारित समय में भवन नहीं खाली करता है या किसी प्रकार का उल्लंघन करता है, तो नगर निगम अधिनियम की धारा 334 की उपधारा-4 के तहत पुलिस को भवन खाली कराने की संस्तुति की जाएगी।
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