वाराणसी : मेडिकल वेस्ट का सही ढंग से नहीं किया निस्तारण, कैंसर संस्थान को चेतावनी
वाराणसी। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, कैंसर हास्पिटल, सुंदपुर वाराणसी की ओर से मेडिकल वेस्ट का सही ढंग से निस्तारण न करने पर नगर निगम प्रशासन सख्त हो गया है। नगर आयुक्त ने संस्थान को चेतावनी जारी की है। सही तरीके से मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के निर्देश दिए हैं।
कैंसर संस्थान की ओर से कूड़ा उठाते समय काले पालीथीन बैग में बायोमेडिकल वेस्ट, इंजेक्शन, एक्सपायर दवायें, मेडिकल सर्जरी वेस्ट व अन्य हानिकारक मैटेरियल पैक कर डाला जा रहा है, जो जनसुरक्षा के दृष्टिगत कतई उचित नही है एवं अनुबंध का स्पष्ट उल्लघंन किया जा रहा है। करसड़ा स्थित प्लांट पर जब कूड़ा उतारे जाने के दौरान पाया गया कि घरों से निकलने वाले सामन्य कूड़ों में प्रतिबंधित बायोमेडिकल वेस्ट, इंजेक्शन, एक्सपायर दवायें, मेडिकल सर्जरी वेस्ट व अन्य हानिकारक मैटेरियल भी भेजा जा रहा है। इस पर पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अन्तर्गत धारा 15(1) का पालन न करने पर पांच साल की कैद या एक लाख रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
इस प्रकार का अपराध जारी रखने पर पांच हजार रुपये तक प्रतिदिन जुर्माना लगाया जा सकता है। सात वर्ष का कारावास बढ़ाया जा सकता है। नगर आयुक्त की ओर से निदेशक, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, कैंसर हास्पिटल, सुंदपुर वाराणसी को कड़ा पत्र जारी किया गया है। नगर आयुक्त ने निदेशक को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि स्वच्छता के प्रति नगर निगम द्वारा किये जा रहे प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जो कदापि उचित नहीं है। साथ ही संस्थान को इसकी पुनरावृत्ति न करने हेतु कहा गया है, अन्यथा कि स्थिति में नियमानसुार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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