वाराणसी : मैरिज लॉन और सर्विस सेंटरों से भी वसूला जाएगा यूजर चार्ज, नगर निगम ने बदली गाइडलाइन

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वाराणसी। स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नगर निगम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत तैयार स्वच्छता उपविधि 2017 में आंशिक संशोधन किया है। इसके तहत अब मैरिज लॉन और वाहन सर्विस सेंटर संचालकों को भी यूजर चार्ज देना होगा। पहले जहां 24 श्रेणियों से यह शुल्क वसूला जाता था, अब इसे बढ़ाकर 26 कर दिया गया है।

नए प्रावधानों के अनुसार, पहले मैरिज लॉन और सर्विस सेंटरों को यूजर चार्ज से मुक्त रखा गया था। लेकिन यह देखा गया कि इनसे सबसे अधिक कचरा उत्पन्न होता है और अक्सर सड़कें भी अतिक्रमण की चपेट में आ जाती हैं। ऐसे में नगर निगम की कार्यकारिणी ने इन्हें भी यूजर चार्ज की श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया है।

पूर्व में शामिल 24 श्रेणियों पर पहले से लागू यूजर चार्ज में मामूली वृद्धि की गई है। नए शुल्क और श्रेणियों की विस्तृत जानकारी नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि नागरिक पारदर्शिता के साथ जानकारी प्राप्त कर सकें। 

नगर निगम का यह कदम स्वच्छता अभियान को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे न केवल कचरा प्रबंधन में सुधार होगा, बल्कि अधिक गंदगी फैलाने वाले प्रतिष्ठानों पर जवाबदेही भी तय की जा सकेगी।

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