वाराणसी :  बालिका के साथ दुष्कर्म को दोषी को 20 साल कारावास, पुलिस के प्रभावी पर्यवेक्षण का नतीजा 

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वाराणसी। फूलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासिनी 13 वर्षीय बालिका को अपने साथ भगा ले जाने और दुष्कर्म के दोषी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो की अदालत ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पुलिस ने प्रभावी पर्यवेक्षण किया।  
               
वादी की ओर से 28 दिसंबर 2021 को फूलपुर थाने में सूचना दी गई कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री 27 दिसंबर को घर से सिन्धुरियां ढाबा पर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में अचानक गायब हो गई। काफी खोजबीन करने पर भी उसका कहीं पता नहीं चला। इस पर पुलिस ने 429/2021 धारा 363 के तहत मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर धारा 366, 376 भादंसं व ¾ पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी हुई तथा अभियुक्त गोलू कुमार पुत्र भागीरथी सरोज निवासी पुराना कबीरमठ लहरतारा थाना मण्डुवाडीह वाराणसी का नाम प्रकाश में आया। 


न्यायालय ने संज्ञान में लेते हुए दिन प्रतिदिन सुनवाई की। गवाहों की गवाही व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने दोषी को पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मामले की प्रभावी पैरवी अपर पुलिस उपायुक्त, महिला अपराध, कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा की जा रही थी। साथ ही विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह, निरीक्षक मुन्नाराम की ओर से भी की गयी। इसके परिणाम स्वरूप पीड़िता को न्याय मिल सका।

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