वाराणसी : अपहरण के आरोपित को 10 साल कारावास, पुलिस का आपरेशन कन्विक्शन कारगर
वाराणसी। नाबालिग के अपहरण के आरोपित को अदालत ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई। पुलिस ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की। साथ ही अदालत में साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। इसके आधार पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
चौबेपुर थाने में पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। मामला न्यायालय में चल रहा था। इसके आधार पर अदालत ने अभियुक्त श्यामसुन्दर पुत्र स्व. भुनेश्वर निवासी रण्डेना थाना बिलग्राम जिला हरदोई को धारा 363 भादंस के अन्तर्गत 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया। धारा 366 भादंसं के अन्तर्गत 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 4 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा।
अभियुक्त को सजा दिलवाने में पुलिस की प्रभावी पैरवी कारगर रही। अभियोजक संतोष कुमार सिंह, निरीक्षक मथुरा राय (प्रभारी मानिटरिंग सेल), उपनिरीक्षक कृष्ण मोहन पासवान (विवेचक), हेड कांस्टेबल पुलिन सिंह (मानिटरिंग सेल), महिला आरक्षी आदिति अवस्थी व अंशु पाण्डेय (कोर्ट मोहर्रिर) आदि द्वारा की गयी।
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