वाराणसी: गुंडा अधिनियम के तहत कमलेश यादव की थाने में हाजिरी, पुलिस की कड़ी निगरानी

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वाराणसी के मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के निवासी कमलेश यादव, पुत्र कुबेर यादव, एक कुख्यात अपराधी के रूप में जाना जाता है, जिसके खिलाफ मारपीट, बलवा, हत्या के प्रयास और लूट जैसी गंभीर धाराओं में कई मामले दर्ज हैं। पूर्व में भी इस पर कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। इसके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए, वाराणसी पुलिस ने इसके खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की है।

माननीय न्यायालय में कमलेश यादव के खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर न्यायालय ने इसे चिन्हित गुंडा घोषित करते हुए 6 महीने तक सदाचरण बनाए रखने और प्रत्येक 15 दिन में संबंधित थाने पर हाजिरी दर्ज कराने का आदेश दिया।

न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए, दिनांक 22 मई 2025 को कमलेश यादव को मिर्जामुराद थाने बुलाकर उसकी हाजिरी दर्ज की गई और पूछताछ की गई। वाराणसी पुलिस प्रशासन ऐसे चिन्हित अपराधियों पर लगातार कड़ी निगरानी रख रहा है। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कमलेश यादव या अन्य चिन्हित गुंडों द्वारा पुनः कोई आपराधिक गतिविधि की जाती है, तो उनके खिलाफ और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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