वाराणसी विकास प्राधिकरण की पहल से अवैध निर्माण पर लगा 80 हजार रुपए का जुर्माना
न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों पर 40,000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया। यदि जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो उन्हें 10 दिन की सजा का सामना करना पड़ेगा। अभियुक्तों ने कुल मिलाकर 80,000 रुपये का जुर्माना न्यायालय में जमा कर दिया है।
इस मामले के संदर्भ में VDA उपाध्यक्ष ने आम जनता से अपील किया है कि वे वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें और मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करें। अन्यथा, प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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