वाराणसी विकास प्राधिकरण की पहल से अवैध निर्माण पर लगा 80 हजार रुपए का जुर्माना

वाराणसी : VDA में लंबे समय से एक ही टेबल पर तैनात लिपिकों का हुआ ट्रांसफर
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वाराणसी। विकास प्राधिकरण (VDA) द्वारा भेलूपुर वार्ड में अवैध निर्माण के खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26(1) और 28(4) के अंतर्गत, वी.डी.ए. ने मा. सी.जे.एम. न्यायालय, वाराणसी में दो परिवाद दायर किए। एक मामले में अभियुक्त शशि दीक्षित (12.08.2024) और दूसरे में तारा देवी (09.08.2024) को न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया गया।

न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों पर 40,000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया। यदि जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो उन्हें 10 दिन की सजा का सामना करना पड़ेगा। अभियुक्तों ने कुल मिलाकर 80,000 रुपये का जुर्माना न्यायालय में जमा कर दिया है।

इस मामले के संदर्भ में VDA उपाध्यक्ष ने आम जनता से अपील किया है कि वे वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें और मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करें। अन्यथा, प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
 

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