वाराणसी: अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी पर कोर्ट ने लगाया 300 रुपये का हर्जाना, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को किया तलब

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वाराणसी। सिविल जज सीनियर डिवीजन (FTC) ने अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी पर 300 रुपये का हर्जाना लगाया है। यह कार्रवाई तब की गई जब कमेटी के वकील न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके, जिसके कारण स्थगन प्रार्थना पत्र दायर किया गया। इस मामले में, वादी के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद न्यायालय ने यह हर्जाना लगाया। 

मामला 25 मई 2022 को शुरू हुआ, जब बजरडीहा निवासी विवेक सोनी और चितईपुर निवासी जयध्वज श्रीवास्तव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि अंजुमन इंतेजामिया को विश्वनाथ धाम परिसर में आदि विश्वेश्वर की पूजा में बाधा नहीं डालने दिया जाए।

अंजुमन इंतेजामिया ने इस अर्जी की सुनवाई के दौरान स्थगन प्रार्थना पत्र दायर करते हुए कहा कि उनके वकील तैयारी नहीं कर सके। इस पर वादी के अधिवक्ताओं ने आपत्ति दर्ज की। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने इस पर संज्ञान लेते हुए अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी पर 300 रुपये का हर्जाना लगाया और उन्हें 15 अक्टूबर को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया।
 

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