वाराणसी के मुख्य कोषाधिकारी ने की अपील, तुरंत दें पेंशनरों की मृत्यु की सूचना 

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वाराणसी। मुख्य कोषाधिकारी गोविन्द सिंह ने वाराणसी कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के परिजनों से एक महत्वपूर्ण अपील की है। उन्होंने कहा कि पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु होने पर उनके परिजन मृतक का नाम, मृत्यु की तारीख, विभाग का नाम, बैंक का नाम और खाता संख्या सहित तुरंत कोषागार को सूचित करें।

उन्होंने चेतावनी दी कि देरी से सूचना देने के कारण बैंकों से अतिरिक्त भुगतान की राशि वसूलने की कार्रवाई करनी पड़ती है, जिससे परिजनों को परेशानी हो सकती है। साथ ही, उन्होंने वाराणसी के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से अनुरोध किया कि पेंशनर की मृत्यु के बाद कोषागार से रिकवरी पत्र मिलने पर तुरंत रिकवरी राशि का बैंक ड्राफ्ट कोषागार को भेजें।

मुख्य कोषाधिकारी ने यह भी बताया कि कुछ बैंक बिना कोषागार के "नो ड्यूज" प्रमाणपत्र के पेंशनरों के खाते बंद कर देते हैं, जो अनुचित है। उन्होंने बैंकों से अपील की कि पेंशनर की मृत्यु के बाद कोषागार से "नो ड्यूज" प्राप्त करने के बाद ही खाता बंद करें और नॉमिनी या वारिसों को भुगतान करें।

यह कदम न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया को सुचारू बनाएगा, बल्कि पेंशनरों के परिजनों को अनावश्यक परेशानियों से भी बचाएगा। कोषागार और बैंकों के बीच बेहतर समन्वय के लिए यह अपील महत्वपूर्ण है।

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