वाराणसी : न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा, की थी मारपीट, छीन लिया था मोबाइल
वाराणसी। मिर्जामुराद क्षेत्र के जोगापुर नेवढ़िया गांव निवासी एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ने गांव के ही पिछड़ी जाति के व्यक्ति के ऊपर कोर्ट के आदेश से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपित ने पीड़ित के साथ मारपीट की थी। वहीं मोबाइल भी छीन लिया था।
जोगापुर नेवढ़िया गांव निवासी छोटई मुसहर के साथ बीते वर्ष अगस्त महीने में गांव के ही एक व्यक्ति ने मारपीट की थी। मारपीट के दौरान छोटई को चोटें आई थीं। आरोपित ने मारपीट के दौरान ही उसका मोबाइल भी छीन लिया गया था। पीड़ित थाने व चौकी का चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसकी फरियाद सुनने को कोई तैयार नहीं हुआ। थक हार पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। उसने 156/3 सीआरपीसी के तहत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत लिखित तहरीर में बताया कि बीते साल के 13 अगस्त को जब वह सामान लेने दुकान जा रहा था, उसी दौरान उसके गांव का निवासी विशाल राजभर नामक युवक काम पर बुलाने पर न आने से उससे खिन्न था और रास्ते मे ही उसे जातिसूचक गाली देते हुए उसके जेब में रखें 500 रुपये व एक मोबाइल जबरदस्ती निकाल लिया।
पीड़ित द्वारा विरोध करने पर विपक्षी विशाल ने उसके सर पर डंडे से प्रहार कर दिया, इस दौरान चोट खाकर वह घायल हो गया। पीड़ित के शोर मचाने पर कई लोग जुट गए। लोगों को इकट्ठा होता देख विशाल जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकला। पीड़ित ने मामले की शिकायत मिर्जामुराद थाने पर की थी। लेकिन उसकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। मिर्जामुराद थाना प्रभारी आनंद कुमार चौरसिया ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर विशाल राजभर नामक युवक के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 392 व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नृशंसता निवारण अधिनियम 1989 (संशोधित 2015) की धारा 3/1/द, 3/1/घ, 3/2/वीए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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