वाराणसी : मकान बनवाने के लिए सड़क पर रखा गिट्टी-बालू तो होगी कार्रवाई, नगर निगम तैयार कर रहा नियमावली
वाराणसी। शहर की सड़कों पर भवन निर्माण के दौरान गिट्टी, बालू, मिट्टी, सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री फैलाकर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ अब नगर निगम सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। इसके लिए नगर निगम नई उपविधि (बायलॉज) तैयार कर रहा है, जिसके लागू होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले भवन स्वामियों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार शहर में भवन निर्माण के दौरान अक्सर निर्माण सामग्री सड़क पर ही रख दी जाती है। कई स्थानों पर मिट्टी और बालू सड़क पर फैल जाने से आवागमन प्रभावित होता है। इससे न केवल यातायात बाधित होता है, बल्कि राहगीरों और वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है।
इसी समस्या को देखते हुए नगर निगम ने नई बायलॉज तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रस्तावित नियमों के तहत निर्माण कार्य के दौरान भवन स्वामियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि गिट्टी, बालू, मिट्टी, सीमेंट और अन्य सामग्री सड़क पर न फैले। यदि कोई व्यक्ति निर्माण सामग्री सड़क पर रखता है या उससे सार्वजनिक मार्ग बाधित होता है तो उसके खिलाफ जुर्माने सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम का मानना है कि इस व्यवस्था के लागू होने से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और आम नागरिकों को आवागमन में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। साथ ही निर्माण कार्यों के दौरान सार्वजनिक सड़कों की स्वच्छता और सुरक्षा भी बेहतर बनी रहेगी।
अधिकारियों का कहना है कि नई नियमावली का उद्देश्य लोगों को दंडित करना नहीं, बल्कि निर्माण कार्यों को व्यवस्थित और जिम्मेदार बनाना है। नियम लागू होने के बाद भवन निर्माण से जुड़े सभी लोगों को निर्धारित मानकों का पालन करना होगा, जिससे सड़कों पर निर्माण सामग्री फैलाने की समस्या पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके और दुर्घटनाओं की आशंका भी कम हो।

