वाराणसी: कबीरचौरा मठ के महंत विवेक दास और शिष्य प्रमोद दास पर धोखाधड़ी का मुकदमा, लीज से जुड़ा है मामला
वाराणसी। कबीरचौरा स्थित कबीर मठ मूलगादी के महंत विवेक दास और उनके शिष्य प्रमोद दास के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और धमकी देने जैसे गंभीर आरोपों में शिवपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला अदालत के आदेश पर जौनपुर के मड़ियाहूं थाना क्षेत्र के भदिखन निवासी संतोष कुमार मिश्रा की शिकायत पर दर्ज किया गया है।
शिकायतकर्ता संतोष मिश्रा ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वह लंबे समय से सामाजिक सेवा से जुड़े हैं और कबीरपंथी आस्था के चलते श्री सद्गुरु कबीर मंदिर से जुड़े हुए थे। इस दौरान उनका प्रमोद दास पर गहरा विश्वास बन गया। इसी भरोसे का लाभ उठाकर प्रमोद दास ने उन्हें कादीपुर स्थित 1.9750 हेक्टेयर जमीन पर बने 10 कमरों और दुकानों का मालिक खुद को बताया और तीन साल के लिए पट्टाशुदा लीज डीड कराने का प्रस्ताव दिया।
प्रमोद दास की बातों पर विश्वास करते हुए संतोष मिश्रा ने कागजात दिखाने की मांग की, जिस पर उन्होंने खतौनी और पावर ऑफ अटॉर्नी पेश किया। इन दस्तावेजों को देखकर संतोष मिश्रा ने लीज पर सहमति जताई और कई किश्तों में करीब 10 लाख रुपये अग्रिम दे दिए। इसके बाद उनके नाम पर एक लीज अनुबंध विलेख भी तैयार किया गया, जिसके समय पर प्रमोद दास ने अतिरिक्त 50 हजार रुपये भी वसूले।
लीज मिलने के बाद संतोष मिश्रा जब अपने कमरों और दुकानों की मरम्मत करवा रहे थे, उसी दौरान विकास अग्रवाल और प्रदीप सोनकर नामक दो व्यक्ति पहुंचे और दस्तावेज दिखाते हुए बताया कि उक्त संपत्ति पर उन्हें भी महंत विवेक दास ने किरायेदारी अनुबंध दे रखा है। आरोप है कि संतोष मिश्रा ने जब प्रमोद दास से बात की और अपने पैसे वापस मांगे, तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। संतोष ने पहले शिवपुर थाने में शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई न होने पर अदालत की शरण ली। अदालत के आदेश पर अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

