वाराणसी : ऑपरेशन कनविक्शन के तहत बड़ी कार्रवाई, पाक्सो मामले में 20 वर्ष कठोर कारावास

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वाराणसी। कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत थाना रामनगर में दर्ज पाक्सो एक्ट से संबंधित एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 65 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला 26 फरवरी 2026 को मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), न्यायालय संख्या-03, वाराणसी द्वारा सुनाया गया।

साक्ष्यों के आधार पर सुनाई गई सजा
पुलिस के अनुसार थाना रामनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 0042/2025, धारा 137(2), 64(2)m, 65(1), 87 बीएनएस व 5L/6 पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी संगम कुमार पुत्र वंशीलाल, निवासी यादव नगर थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज (हाल पता 36वीं वाहिनी पीएसी रामनगर, वाराणसी) के विरुद्ध मामला दर्ज था। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 65 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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पुलिस आयुक्त की निगरानी में हुई प्रभावी पैरवी
प्रदेश स्तर पर चल रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के अंतर्गत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल द्वारा मामलों की निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन किया जा रहा है। कमिश्नरेट पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयासों से यह सजा सुनिश्चित हो सकी।

टीम वर्क से मिली सफलता
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभियुक्त को सजा दिलाने में संबंधित थाना टीम और अभियोजन पक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका रही। “ऑपरेशन कनविक्शन” का उद्देश्य गंभीर अपराधों में दोषियों को शीघ्र और कठोर दंड दिलाना है, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और समाज में कानून का संदेश स्पष्ट रूप से स्थापित हो।

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