केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर देशभर में प्रदर्शन, कानून को संशोधित किए जाने की मांग को लेकर विरोध 

ASD
WhatsApp Channel Join Now

वाराणसी। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर देशभर में बवाल खड़ा हो गया है। हाल ही में कानून में किए गए संशोधन का देशभर में चक्काजाम कर विरोध हो रहा है। भेलूपुर थाना अंतर्गत रविंद्रपुरी के जवाहर नगर स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय पर मंगलवार को टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत की तरफ से लोग पहुंचे थे। यह लोग हिट एंड रन का विरोध कर रहे थे। दर्जनों की संख्या में पहुंचे लोगों ने इस नए कानून का विरोध किया और प्रधानमंत्री के जनसंपर्क कार्यालय पर कानून में संशोधन करने के लिए ज्ञापन सौंपा।

MNB

बता दें कि हिट एंड रन का मतलब है तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में हिट एन्ड रन का जिक्र किया गया है, जिसमें ड्राइवर की लापरवाही से पीड़ित की मौत होने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है।
MNB

अजय कुमार यादव जिला अध्यक्ष टैक्सी यूनियन और रिंकू सेठ ने कहा कि यह जो नया कानून आया है। इसका हम सभी ड्राइवर समाज विरोध कर रहे हैं। जिसको लेकर आज हम लोग प्रधानमंत्री के जनसंपर्क कार्यालय पर आए हैं और यहां पर ज्ञापन सौंपा गया है और यह मांग किया गया हैं कि इस कानून में संशोधन किया जाए। कोरोना काल में हम सभी ड्राइवर ही लोगों को सिलेंडर पहुंचाने का कार्य करते थे। जाने अनजाने में अगर हम लोगों से कभी भी एक्सीडेंट हो जाए तो हम ड्राइवर कितने पैसे कहां से लाएंगे।

MNB

MNB

हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्‍वाइन करने के लि‍ये  यहां क्‍लि‍क करें, साथ ही लेटेस्‍ट हि‍न्‍दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लि‍ये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लि‍ये  यहां क्लिक करें।

Share this story