ज्ञानवापी में उर्स और मजार पर चादर चढ़ाने के मामले में कल होगी सुनवाई, हिंदू पक्ष के वकील ने दिया यह तर्क

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वाराणसी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अवधेश कुमार की कोर्ट में गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर में उर्स करने और मजार पर चादर चढ़ाने के मामले में लंबित निगरानी अर्जी पर सुनवाई होगी।

इससे पहले, फरवरी में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हिंदू पक्ष के कुछ लोगों को इस मामले में तृतीय पक्षकार बनाए जाने की अर्जी स्वीकार कर ली थी। इस आदेश के खिलाफ मुख्तार अहमद ने सत्र न्यायालय में निगरानी अर्जी दाखिल की थी।

नंदलाल पटेल (हिंदू पक्ष के वकील) ने तर्क दिया कि लोअर कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला दिया, जिसमें हिंदू पक्षकारों को बिना किसी कानूनी आधार के शामिल किया गया। उनके पास इस संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण भी नहीं हैं। वहीं मुख्तार अहमद का कहना है कि ज्ञानवापी परिसर में स्थित तीन दृश्य और एक अदृश्य मजार पर वर्षों से उर्स, चादर चढ़ाने और फातिहा पढ़ने की परंपरा चली आ रही है, जिसे जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।
 

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