30 जून तक जमा करें अपने बकाया हाउस टैक्स, नगर निगम दे रहा इतनी छूट
हाउस टैक्स में यह छूट 30 सितम्बर, 2024 तक दी जायेगी। इसके तहत जिस मकान मालिकों ने 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक हाउस टैक्स जमा कर दिया है, उनकी छूट की राशि अगले टैक्स में समायोजित कर दी जाएगी।
इस आदेश के पारित होते ही नगर निगम के कम्प्यूटर सेल के द्वारा छूट दिये जाने के सम्बन्ध में साफ्टवेयर में संशोधन कर लिया गया है। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण यह छूट इस बार अप्रैल माह में नही दी जा सकी थी।
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