दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट से राहत नहीं, सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत की ख़ारिज

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वाराणसी। युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत नहीं मिली। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने रमना, लंका निवासी आरोपित विजय पटेल उर्फ विजयी पटेल की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में वादी की ओर से अधिवक्ता बंटी खान व सुधा सिंह ने पक्ष रखा। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार, चितईपुर थाना क्षेत्र निवासी वादी ने लंका थाने में तहरीर दी थी। आरोप था कि रमना क्षेत्र में स्थित उसके ननिहाल में उसकी नानी व मौसी रहती है, जबकि मामा लोग अलग रहते है। आठ से दस दिन पहले उसकी मौसी को उसी गाँव का विजय पटेल सुबह लगभग 5 बजे अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और घर लाकर छोड़ दिया। 

जब इस बात की जानकारी उसकी नानी ने उसकी मां को बतायी तो हम और हमारी माँ अपने नानी के घर रमना आये। साथ ही विजय पटेल व उसके परिवार से इस बाबत पूछने पर उसने मेरी नानी के घर आकर धमकी दिये। वहीं घटना के बाद से ही उसकी मौसी की तबीयत बहुत खराब है और उसका इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने आरोपित विजय पटेल के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
 

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