फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में 18 दिसम्बर को होगा मुख़्तार का बयान दर्ज, 33 वर्ष पुराना है मामला
वाराणसी। माफिया से नेता बने मुख़्तार अंसारी के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए अवनीश गौतम की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस मामले में वीसी के माध्यम से मुख़्तार अंसारी का बयान दर्ज होना था। एक अधिवक्ता के निधन के कारण बयान दर्ज नहीं हो पाया। इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 18 दिसम्बर की तिथि नियत की है।
प्रकरण के अनुसार, चार सितंबर 1990 को मोहम्मदाबाद थाने में फर्जी तरीके से असलहा के लाइसेंस जारी करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराया गया। इस मामले पहले पुलिस ने विवेचना की थी। बाद में सीबीसीआईडी को शासन ने विवेचना सौप दी थी। इस मामले में सुनवाई लंबित है।
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