सावन में प्रतिबंध के बावजूद खुलीं मांस की दुकानें, नगर निगम ने चार दुकानदारों पर लगाया 35 हजार का जुर्माना
वाराणसी। सावन माह के दौरान मांस, मछली और मुर्गे की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के लिए नगर निगम वाराणसी ने शुक्रवार को विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। अभियान के दौरान प्रतिबंध के बावजूद दुकानें संचालित करते पाए गए चार दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 35 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि सावन भर शहर में ऐसे औचक निरीक्षण जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम की विशेष प्रवर्तन टीम ने शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में निरीक्षण किया। जांच के दौरान रेवड़ी तालाब क्षेत्र में दो और पितरकुंडा क्षेत्र में दो मांस की दुकानें प्रतिबंधात्मक आदेशों के बावजूद खुली मिलीं। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों दुकानदारों पर जुर्माना लगाया और उन्हें भविष्य में आदेशों का उल्लंघन न करने की सख्त चेतावनी दी।

नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि सावन माह के दौरान धार्मिक आस्था और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए नगर क्षेत्र में मीट, मछली और मुर्गे की दुकानों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके पालन के लिए लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार से निर्धारित नियमों का उल्लंघन न हो।
पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. विजय अमृतराज ने कहा कि नगर निगम प्रतिबंधात्मक आदेशों का पूरी सख्ती से पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सावन के दौरान मांस और मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है और इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी दुकानदार को बख्शा नहीं जाएगा।
नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में शहर के विभिन्न वार्डों और बाजारों में औचक निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा। यदि कोई दुकानदार दोबारा नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ अधिक जुर्माना लगाने के साथ-साथ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।
नगर निगम ने सभी संबंधित दुकानदारों से अपील की है कि वे सावन माह के दौरान जारी आदेशों का पालन करें और प्रशासन के साथ सहयोग करें। अधिकारियों का कहना है कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखने और कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिए यह अभियान पूरे सावन माह तक निरंतर जारी रहेगा।

