दहेज़ न मिलने पर विवाहिता को घर से निकाला, पति समेत ससुराल के पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज

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वाराणसी। मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव निवासी राजेंद्र पाल की विवाहिता पुत्री ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों के ऊपर दहेज को लेकर उत्पीड़न करने आरोप लगाया है। विवाहिता ने पुलिस आयुक्त वाराणसी के समक्ष लिखित तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। जिसके बाद पुलिस आयुक्त ने स्थानीय पुलिस को सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर ठोस कार्रवाई करने का आदेश दिया।

जानकारी के अनुसार पीड़िता सुमन का विवाह 2021 के अप्रैल माह में लंका थाना क्षेत्र के नुआंव गांव के रहने वाले भरत पाल से हुई थी। विवाह के कुछ दिनों बाद से विवाहिता को ससुराल में दहेज को लेकर ससुराल पक्ष के लोग दबाव बनाने लगे। ससुरालियों ने विवाहिता से दहेज मे पांच लाख रुपए नगद व एक बुलेट मोटरसाइकिल की मांग की। 
पीड़ित विवाहिता ने आरोप लगाया कि सभी आए दिन विवाहिता को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रत्दैत करते हैं। विरोध करने पर उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। समाज के संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा समझाने बुझाने पर ससुराल पक्ष के लोग बहु को अपने घर ले गए। लेकिन पुनः उसके साथ मारपीट कर घर से भगा दिया। पति के विकलांगता का फायदा उठाकर देवर ने भी उसके साथ बदतमीजी/अभद्रता किया।

इधर विवाहिता अपने ससुराल पक्ष के प्रताड़ना से तंग आकर पुलिस आयुक्त वाराणसी के समक्ष अपनी समस्या को तहरीर के माध्यम से बताया। पुलिस आयुक्त ने मिर्जामुराद पुलिस को सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत करने का आदेश दिया। मिर्जामुराद पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति भरत पाल, ससुर गुलाब व सास प्यारी देवी, देवर शिवपाल, ननद पिंकी के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए, 323 504 354 वह दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई में जुट गई।
 

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