आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास, दुकान पर सामान लेने गई बच्ची को बनाया हवस का शिकार
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) नितिन पांडेय की अदालत ने आठ साल की बच्ची के साथ शारीरिक शोषण के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 21 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। पीड़िता को अर्थदंड की राशि प्रतिकर के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया है।
रोहनियां थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने 7 अक्टूबर 2022 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि उनकी 8 साल की पुत्री फिरोज मोहम्मद उर्फ पप्पू की दुकान पर सामान लेने गई थी। उसी दौरान उसने बालिका को अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़िता ने घर आकर परिजनों को आपबीती सुनाई।
घटना के बाद पिता ने थाने में तहरीर देकर पुलिस को घटना से अवगत कराया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अभियुक्त को दोषी पाया। इसके बाद 20 साल कारावास की सजा सुनाई।

