नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष की सजा, कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया, 2 वर्ष पुराना है मामला

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वाराणसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग के बलात्कारी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह ने इस मामले में सरकार का पक्ष रखा है। 

जानकारी के मुताबिक, चौबेपुर थाना क्षेत्र के गोबरहां गांव की रहने वाली 4 वर्षीय बच्ची 26 मई 2022 की दोपहर को अपने घर के सामने खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोस के रहने वाले युवक तिलकू ने बच्ची के साथ गलत व्यवहार किया। 

घटना के बाद खून से लथपथ बच्ची ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी। बच्ची के पिता ने चौबेपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़कर कोर्ट में पेश किया। अब कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। 
 

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