जाम विवाद में मारपीट व दलित उत्पीड़न मामले में आरोपित को मिली जमानत

varanasi
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वाराणसी। अनेई, बड़ागांव में ट्रैफिक जाम के दौरान गाड़ी को आगे-पीछे करने को लेकर हुए विवाद में दलित युवक की पिटाई के आरोप में गिरफ्तार किए गए योगेश सिंह उर्फ छोटू सिंह को अदालत से जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) अनिल कुमार पंचम की अदालत ने आरोपी को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र जमा करने पर रिहा करने का आदेश दिया। आरोपी की ओर से बचाव पक्ष के वकील विकास सिंह, अमनदीप सिंह, और अखिलेश सिंह ने अदालत में दलीलें पेश कीं।

प्रकरण के अनुसार, चकचमरान, अनेई (बड़ागांव) निवासी विश्वास ने बड़ागांव थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 1 दिसंबर 2019 की शाम, उनके पुत्र को अनेई बाजार में ट्रैफिक जाम के दौरान गाड़ी को आगे-पीछे करने के विवाद में जातिसूचक शब्दों और गालियों के साथ अपमानित किया गया और फिर उसे पीटा गया। आरोपियों में छोटू सिंह समेत बंटी सिंह, मनोज सिंह, उदय सिंह, लिटिल सिंह, संदीप सिंह, नितिन शुक्ला, अंकित सिंह, दुर्गेश सिंह और 10-15 अज्ञात व्यक्ति शामिल थे। पिटाई से युवक बेहोश हो गया। 

जब पीड़ित की मां माला देवी और परिवार के अन्य सदस्य घटनास्थल पर पहुंचे तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और मारपीट की गई। शोर सुनकर लोग इकट्ठा होने लगे, जिससे हमलावर जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गए। इस मामले में शुक्रवार को आरोपी ने अदालत में समर्पण कर जमानत की अर्जी दाखिल की थी।

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