जमीन विवाद में गैर इरादतन हत्या, दोषी पाए गए दो अभियुक्तों को 10 साल की सजा
मामला 12 मई 2009 का है, जब रामलाल राजभर ने फूलपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि मकान और जमीन के बंटवारे को लेकर रंजिश के चलते मोहन और विनोद ने अपने दो अज्ञात साथियों के साथ मिलकर रामलाल के पिता पर लाठी-डंडों से हमला किया। घटना के समय रामलाल के पिता झांझौर तिराहे पर स्थित चाय की दुकान जा रहे थे। चीख-पुकार सुनकर रामलाल और उसका भाई श्यामलाल घटनास्थल की ओर दौड़े, लेकिन हमलावर भाग निकले।
रामलाल अपने घायल पिता को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर मोहन और विनोद को दोषी ठहराते हुए उन्हें कठोर सजा सुनाई।
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