Gyanvapi Case : अखिलेश-ओवैसी के खिलाफ मामले में सुनवाई 3 मई को, शिवलिंगनुमा आकृति पर दिया था बयान
वाराणसी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh yadav) व एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (asaduddin owaisi) के खिलाफ मामले की सुनवाई तीन मई को होगी। दोनों नेताओं ने ज्ञानवापी (Gyanvapi) से वजूखाने में मिली शिवलिंगनुमा आकृति को लेकर विवादित बयान देकर हिंदुओं का भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है।
अपर जिला जज नवम विनोद कुमार सिंह की अदालत में शनिवार को ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाना में गंदगी और शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में दाखिल निगरानी अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में तीन मई की तिथि नियत की है। प्रकरण के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ निगरानी अर्जी दाखिल की है। कहा है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने में नमाजियों द्वारा गंदगी फैलाई गई। उनका दावा है कि वह स्थान उनके अराध्य देव शिव का है।
यह भी कहा कि शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कुछ अन्य नेताओं ने गलत बयानबाजी कर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।
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