Gyanvapi case : अखिलेश-ओवैसी हेट स्पीच मामले में कोर्ट में सुनवाई, मिली अगली तारीख
वाराणसी। अखिलेश-ओवैसी हेट स्पीच मामले में सोमवार को अपर जिला जज (नवम) की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 29 नवम्बर की तारीख दी है। अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय की अर्जी पर निचली अदालत में यह मुकदमा खारिज हो चुका है। इस पर एक पुनरीक्षण याचिका अपर जिला जज (नवम) की अदालत में डाली गई है।
हरिशंकर पांडेय ने कोर्ट में अधिवक्ता आरपी शुक्ल, अजय प्रताप सिंह, घनश्याम मिश्र के जरिए प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया था कि ज्ञानवापी परिसर में नमाजियों की ओर से वजूखाने में हाथ-पैर धोए जाते हैं और गंदगी फैलाई जाती है। वह स्थान हमारे अराध्य भगवान शिव का स्थान है। यह हिंदू समाज के लिए अपमानजनक है। इसके साथ ही सर्वे में मिले शिवलिंग को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आदि ने ज्ञानवापी प्रकरण पर बयान देकर हिंदुओं की भावनाओं पर कुठाराघात किया है। ऐसे में उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए।
गत 16 नवंबर को पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की वजह से कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी थी। आज की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 29 नवम्बर की तारीख दे दी। ओवैसी बंधु के अधिवक्ता ने कोर्ट में जवाबदेही दर्ज कराई है।
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