वाराणसी में गैंगस्टर पर कसा शिकंजा, 3 साल की सुनाई गई सजा
वाराणसी। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत बड़ी कार्रवाई में थाना चौक से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी मेहंदी हसन को अदालत ने दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय के इस फैसले को पुलिस की प्रभावी पैरवी और मॉनिटरिंग का परिणाम माना जा रहा है।
विशेष न्यायालय ने सुनाया फैसला
मामला थाना चौक में दर्ज वर्ष 2022 के गैंगस्टर एक्ट (धारा 3(1)) से संबंधित है। इस प्रकरण में सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) एएसजे-13 वाराणसी ने आरोपी मेहंदी हसन को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त 15 दिन का कठोर कारावास भुगतना होगा।
पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिली सफलता
पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत इस मामले में पुलिस और मॉनिटरिंग सेल द्वारा मजबूत पैरवी की गई। इसी का परिणाम रहा कि आरोपी को सजा दिलाई जा सकी। इसे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है।
कई स्थानों से जुड़ा रहा आरोपी
आरोपी मेहंदी हसन, मूल रूप से हरदोई जिले का निवासी है, जबकि वर्तमान में मध्य प्रदेश के भोपाल क्षेत्र में भी उसका पता जुड़ा हुआ है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वह गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में वांछित था।
अपराधियों के खिलाफ जारी है सख्त कार्रवाई
पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत मामलों की प्रभावी मॉनिटरिंग कर आरोपियों को सजा दिलाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

