भ्रामक खबर से मानहानि के मामले में न्यूज पोर्टल संपादक को कोर्ट से मिली जमानत

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वाराणसी। एक प्रमुख स्कूल समूह के खिलाफ भ्रामक खबर प्रसारित कर मानहानि करने के मामले में वाराणसी न्यूज पोर्टल के संपादक आयुष सिंह को कोर्ट से जमानत मिल गई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) पवन सिंह की अदालत ने 25-25 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने के बाद संपादक को रिहा करने का आदेश दिया। 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सनबीम स्कूल समूह के मीडिया प्रभारी शशांक सिंह ने संपादक आयुष सिंह के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। आरोप था कि 14 मार्च 2024 को न्यूज पोर्टल 'वाराणसी न्यूज' पर एक खबर प्रसारित की गई, जिसमें दावा किया गया कि आयकर विभाग ने सनबीम समूह के मालिक दीपक और बाबा मधोक के खातों को सीज कर दिया है और उनके स्कूलों पर इनकम टैक्स नहीं जमा करने का आरोप है। साथ ही, खबर में बताया गया कि आयकर विभाग ने दोनों समूहों के लगभग 50 बैंक खाते भी सीज कर दिए हैं और सर्वे की कार्यवाही रातभर चलती रही।

हालांकि, शशांक सिंह के अनुसार यह खबर पूरी तरह से झूठी और भ्रामक थी। जब न्यूज पोर्टल के संपादक को इस बारे में नोटिस भेजा गया, तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसके बाद सनबीम समूह ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। अदालत ने आरोपित को तलब किया था, और पेशी के दौरान संपादक आयुष सिंह ने अपने अधिवक्ता विकास सिंह के माध्यम से जमानत के लिए अर्जी दी। अदालत ने सुनवाई के बाद संपादक को जमानत दे दी।
 

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