वुजूखाने में गंदगी मामले में आदेश से पहले एक बार और होगी सुनवाई, जानिए कोर्ट ने दी कौन सी तारीख
वाराणसी। अपर जिला जज नवम विनोद कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाना में गंदगी व शिवलिंग की आकृति पर दिये गये बयान मामले में दाखिल निगरानी अर्जी पर पुन: बहस करने के आदेश देने की गुहार लगाई गई है। कोर्ट ने निगरानी कर्ता की इस अर्जी पर सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तिथि नियत की है। पिछले तिथि पर इस निगरानी अर्जी पर सभी पक्षों के सुनने के बाद आदेश हेतु दो सितंबर की तिथि नियत की थी।
निगरानी कर्ता अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने एक आवेदन दिया कि इस मामले में वादी के ओर से कहा गया कि प्रमुख दो बिंदुओ पर प्रकाश डालना अति आवश्यक है। इसलिए इस मामले में या तो दो सितंबर के या इससे पहले पुन: बहस के अनुमति दी जाए।
प्रकरण के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडे और अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ निगरानी अर्जी दाखिल की है। जिसमें कहा है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाने में नमाजियों द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है। उनका दावा है वह स्थान स्थान हमारे अराध्य देव शिव का है।
यह भी कहा है कि शिवलिंग की आकृति को लेकरएआइएमआइएम के अध्यक्ष असुदद्दीन ओवैसी व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कुछ नेताओं ने गलत बयानबाजी कर हिन्दूओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया था। इसलिए अखिलेश, ओवैसी व अंजुमन इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। लोअर कोर्ट में खारिज होने के बाद वादी ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की ।
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