फर्जी ढंग से एमएलसी लिखी गाड़ी लेकर घूमने के मामले में मिली अग्रिम जमानत

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वाराणसी। फर्जी ढंग से गाड़ी पर हूटर व एमएलसी लिखकर गाड़ी चलाने के मामले में आरोपित को बुधवार को अग्रिम जमानत मिल गयी। प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत ने जगदीशपुर, मंगारी (फूलपुर) निवासी आरोपित अक्षय कुमार को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, फूलपुर थाने के उपनिरीक्षक संदीप कुमार सिंह 11 मार्च 2024 को रात्रि में क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यकि अपनी महिन्द्रा XUV500 गाड़ी जिसका नम्बर UP65BJ0006 है, पर फर्जी तरीके से विधान परिषद सदस्य लिखाकर व हूटर व काली फिल्म लगाकर घूम रहा है। 

इस सूचना पर उक्त गाड़ी को पुलिस ने पकड़ा और उसे ई-चालान एप के माध्यम से चेक किया तो गाड़ी के वाहन स्वामी का नाम अक्षय कुमार पुत्र रामधनी निवासी ग्राम जगदीशपुर, मंगारी थाना फूलपुर पाया गया। उक्त पते पर जब पुलिस पहुंची तो मकान के सामने उक्त गाड़ी खड़ी मिली। गाड़ी के वाहन स्वामी अक्षय कुमार से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया। 
 

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