दामाद के घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में ससुर पर अदालत का शिकंजा

VARANASI COURT
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वाराणसी। दामाद के घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में हुसैनाबाद, आजमगढ़ के निवासी ससुर करीमुल्ला को अदालत ने अभियुक्त के रूप में तलब किया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पंचम) नृपेंद्र कुमार की अदालत ने लहंगपुरा, चेतगंज निवासी खुर्शीद आलम द्वारा दायर परिवाद पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

मामला इस प्रकार है कि खुर्शीद आलम ने अपने वकील विकास सिंह और अमनदीप सिंह के माध्यम से अदालत में परिवाद दायर किया था। आरोप है कि उनका निकाह 7 दिसंबर 2021 को हुसैनाबाद निवासी करीमुल्ला की बेटी सहाना बानो से हुआ था। शादी के बाद, जब पत्नी उनके घर आई, तो वह अचानक बेहोश हो गई। होश में आने पर उसने बताया कि उसे मिर्गी के दौरे आते हैं। यह बात ससुराल वालों ने शादी से पहले छिपाई थी और धोखे से उनकी शादी करवाई गई। जब खुर्शीद ने इस धोखाधड़ी और अलग जाति की लड़की से निकाह कराने के बारे में सवाल किया, तो ससुर करीमुल्ला और अन्य लोग उग्र हो गए। 

इस पर खुर्शीद ने अपने ससुर से पत्नी को वापस ले जाने का अनुरोध किया। लेकिन 24 मार्च 2022 को दोपहर में ससुर करीमुल्ला अपने सहयोगियों के साथ जबरदस्ती उनके घर में घुस आए और गालियां देते हुए मारपीट की। इस दौरान, सहाना बानो ने अलमारी में रखे लाखों रुपये के गहने और 35,000 रुपये जबरदस्ती लूट लिए। साथ ही धमकी दी कि अगर बीमारी और जाति के बारे में शिकायत की गई तो वे दहेज के झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा देंगे। चेतगंज थाने पर शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर खुर्शीद ने अदालत का सहारा लिया।

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