बिना नक्शा पास कराए करा दिया भवन निर्माण, वीडीए ने कराया सील
वाराणसी। विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने शनिवार को भेलूपुर क्षेत्र के अवध गरबी मोहल्ले में स्थित भवन संख्या B 5/50 पर अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजक विकास अधिनियम-1973 की धारा 27, 28 (1) और 28 (2) के तहत की गई।
निर्माणकर्ता केदारनाथ गुप्ता ने 750 वर्गफुट क्षेत्र में (जी+4) तल का निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र के पूरा कर लिया था। प्रवर्तन टीम ने पुलिस की अभिरक्षा में इस अवैध निर्माण को सील किया। इस दौरान जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी और अवर अभियंता राकेश सिंह उपस्थित रहे।
विकास प्राधिकरम उपाध्यक्ष ने जनता से अपील की है कि कोई भी निर्माण कार्य विकास प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के बिना न करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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