साली से इश्क में बाधक बन रहे साले की हत्या करने वाले जीजा को उम्रकैद, 55 हजार जुर्माना
वाराणसी। साली से प्रेम प्रसंग में बाधक बन रहे साले की हत्या के मामले में अदालत ने जीजा को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम डा. दीनानाथ तृतीय ने अभियुक्त खुशीपुर निवासी संजय कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 55 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। धनराशि का 70 फीसदी मृतक के माता-पिता को दिया जाएगा।
अमरा खैरा निवासी दिनेश राम ने पुलिस को बताया कि उनका लड़का सुजीत कुमार (17 वर्ष) 26 जून को घर से कहीं गया था। इस दौरान तीन बार उसकी मां से बात हुई थी। हालांकि इसके बाद मोबाइल बंद हो गया। उसी दिन रोहनियां इलाके में मिली लाश पुलिस ने मां-बाप को दिखाई तो उन्होंने अपने बेटे के रूप में शिनाख्त की। सिर कूंचकर हत्या की गई थी।
पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू की तो हत्याकांड के कनेक्शन मृतक के सगे जीजा संजय कुमार तक पहुंच गए। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की। मृतक का मोबाइल भी संजय के पास से बरामद हुआ। हालांकि उसका सिम निकाल लिया गया था। मोबाइल की गहन जांच के बाद खुलासा हुआ कि जीजा ने ही साली से इश्क में बाधा बन रहे साले की हत्या कर दी थी।
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