अवैध ऑटो रिक्शा की बढ़ती भीड़ से प्रशासन चिंतित, कमिश्नर ने अभियान चलाकर बाहर करने के दिए निर्देश
बैठक में परमिट सम्बन्धित कार्यों का अवलोकन भी किया गया। परमिट धारकों के उत्तराधिकारी के नाम 17 आटोरिक्शा व 02 प्राइवेट परमिटों का हस्तान्तरण कर प्रपत्र पूर्ण होने की दशा में परमिट जारी किए जाने का निर्णय लिया गया। समस्त यात्री/माल वाहनों के सम्बन्ध में क्रमशः पंजीकृत होने से 15 दिन तक विलम्ब शुल्क देय नहीं है। पंजीकृत होने के 15 दिन पश्चात प्रत्येक माह या उसके भाग के लिये यात्री/माल वाहनों पर क्रमशः रू० 300/500 निर्धारित किया गया है। विभिन्न अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर परमिट को पूर्व प्रतिबन्धों 1 जनवरी 2020 के पश्चात पंजीकृत यान या सीएनजी/इलेक्ट्रिक चालित बसों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर परमिट जारी किए जाने का निर्णय लिया गया। कैरिज बाई रोड एक्ट के तहत कामन कैरियर के प्राप्त 13 आवेदन पत्रों को स्वीकृत किया गया।
मोटरयान अधिनियम की धारा 86 के अन्तर्गत 41 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीयकृत मार्ग पर परमिट हेतु प्राप्त 04 आवेदन पत्रों को विचारोपरान्त अस्वीकृत किया गया। कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने वाराणसी महानगर के अन्तर्गत संचालित समस्त अवैध आटोरिक्शा को अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात) एवं सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर शहर से बाहर किए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही समस्त फिटनेस समाप्त ई-रिक्शा एवं समस्त यात्री वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए। बैठक में उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) सहित अन्य सम्बन्धित सम्मिलित हुए।
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