युवती को बहला-फुसलाकर राजस्थान ले जाकर धोखाधड़ी कर उसकी शादी करा देने के मामले में मिली जमानत, 19 वर्ष पुराना है मामला
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादिनी ने सारनाथ थाने में 6 मई 2024 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि उसकी बेटी को दो अक्टूबर 2005 को विक्की जैसवाल उर्फ रोहित के साथ राजस्थान चली गयी थी। जहां पर उसकी बेदी को विक्की उर्फ रोहित ने अपने चार-पांच अन्य साथियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी कर उसकी शादी करा दी थी। इसकी जानकारी जब उसकी बेटी ने उसे दी तो वह यहां से राजस्थान गयी और वहां पर लोकल थाने की मदद से अपनी बेटी को वापस लेकर आयी थी। विक्की उर्फ रोहित के द्वारा उसकी बेटी को वहला-फुसलाकर तथा धोखाधड़ी कर सुनियोजित तरीके से पहले से ही तय रणनीति के तहत चार-पांच लोग राजस्थान ले गये थे।
इस मामले में विवेचना के दौरान आरोपित का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने उसे आरोपित बनाया था और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गयी कि वादिनी द्वारा दी गयी तहरीर में 2 अक्टूबर 2005 को अपनी बेटी को विक्की जैसवाल उर्फ रोहित के साथ राजस्थान चली जाने का कथन किया गया है, लेकिन वर्ष 2005 से वर्ष 2023 के बीच वादिनी द्वारा कहीं कोई सूचना नहीं दी गयी। साथ ही वादिनी के FIR में जो भी आरोप है वे केवल विक्की जैसवाल उर्फ रोहित के विरुद्ध है। सम्पूर्ण प्रथम सूचना रिपोर्ट में असरोपित के नाम व उसके द्वारा किसी प्रकार के अपराध का कोई उल्लेख नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपित की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
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