ज्ञानवापी के एक मामले की सुनवाई 23 सितम्बर को, बैरिकेडिंग हटाकर मालिकाना हक घोषित करने की हुई है मांग

gyanvapi case
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वाराणसी। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत में को ज्ञानवापी से जुड़े एक अन्य वाद में सुनवाई नही हो पाई। इस मामले में अब 23 सितंबर की तिथि नियत की गई है। पिछले तिथियों पर अंजुमन इंतजामिया की ओर से वाद पोषणीय नही होने की हवाला देते हुए खारिज करने की मांग की गई। इस पर सुनवाई लंबित है। 

प्रकरण के अनुसार, ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर विराजमान की तरफ से बड़ी पियरी निवासी इंदु तिवारी और वाद मित्र अनुष्का तिवारी ने अपने अधिवक्ता शिवपूजन सिंह गौतम के माध्यम से कोर्ट में वाद दाखिल की है। इसमें ज्ञानवापी स्थित आराजी पर भगवान का मालिकाना हक घोषित करने, केंद्र व राज्य सरकार से भव्य मंदिर निर्माण में सहयोग और ज्ञानवापी की बैरिकेडिंग हटाने की मांग की गई है। इस मुकदमे की सुनवाई चल रही है।
 

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