नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा


सोलन, 21 सितम्बर ( हि. स.) । सोलन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने एक आरोपी को सात वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को पोक्सो एक्ट की धारा 10 व भादंसं की धारा 354ए के तहत 5 वर्ष कठोर कारावास व 10 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है । जुर्माना अदा ना करने पर दो माह साधारण कारावास काटने के आदेश जारी किए हैं ।

अभियोग पक्ष के अनुसार वर्ष 23 मई 2020 को आरोपी गोपाल सिंह के विरुद्ध सोलन पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था । जिसके लिए पीड़ित नाबालिग बच्ची की माँ ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि बच्ची किराये के कमरे के बाहर खेल रही थी । जबकि वह घर के कामों में व्यस्त थी । कुछ देर बाद बच्ची रोते हुए घर आई । वजह पूछने पर उसने बताया कि आरोपी उसे जबरन अपने कमरे में ले गया और दरवाजा बंद करने के उपरांत उसने इसके साथ दुष्कर्म किया है ।

सरकार की ओर से मामले की पेहरवी जिला न्यायवादी एम.के. शर्मा द्वारा की गई है । जिन्होंने बताया कि इस मामले में 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे, तथा आरोप साबित होने के बाद आरोपी को अदालत ने विभिन्न धाराओं में 5 वर्ष कठोर कारावास सहित दस हज़ार रुपए जुर्माने की सजा का ऐलान किया है ।

हिन्दुस्थान समाचार / संदीप/सुनील

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