चौबेपुर में  राजस्व व पुलिस टीम पर हमले के मामले में 12 आरोपियों को मिली जमानत, जमीन के कब्जे से जुड़ा था मामला

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वाराणसी। चौबेपुर थाना क्षेत्र के संदहा में मेड़ बंदी व चिन्हांकन के लिए पहुंची राजस्व व पुलिस टीम पर हमले के मामले में 12 आरोपितों कोर्ट से राहत मिल गयी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सातवां) डॉ धर्मेन्द्र कुमार की अदालत ने आरोपित सोमारू यादव, जितेन्द्र उर्फ़ कल्लू यादव, विरेन्द्र उर्फ उपेन्द्र यादव, नन्कू यादव, शिव कुमार यादव, राजकुमार यादव, राजेश यादव, दिनेश यादव उर्फ राजीव, राजेश यादव उर्फ झगडू, मनोज यादव, ओमप्रकाश यादव व बृजेश उर्फ रिंकू यादव को 25-25 हजार रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, चन्द्रबी पटेल व कृष्णा यादव ईलू ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार चिरईगांव चौकी प्रभारी पंकज कुमार राय चौबेपुर ने चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप है 18 अप्रैल 2024 को नायब तहसीलदार शहर प्रीतम सिंह, लेखपाल ओमप्रकाश, पुष्पेन्दर कन्नौजिया, ललन सिंह यादव व राजस्व निरीक्षक, राजेश राम व जितेन्द्र सिंह के साथ संदहा गांव में गोपीनाथ के नाराजी पर मेड़बंधी व चिन्हानकण करने हेतु पुलिस टीम के साथ गया था। मौके पर गोपीनाथ गुप्ता की जमीन में गांव के सोमारु यादव द्वारा किये गये अवैध कब्जे को कटाया जा रहा था। 

उसी दौरान सोमारू यादव, जितेन्द्र उर्फ़ कल्लू यादव, विरेन्द्र उर्फ उपेन्द्र यादव, नन्कू यादव, शिव कुमार यादव, राजकुमार यादव, राजेश यादव, दिनेश यादव उर्फ राजीव, राजेश यादव उर्फ झगडू, मनोज यादव, ओमप्रकाश यादव व बृजेश उर्फ रिंकू यादव आदि ने उक्त कार्यवाई का विरोध करते हुये सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने लगे और विरोध प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने जब उन्हे रोकने का प्रयास किया तो वह लोग गाली-गलौज करते हुए धमकी देने लगे। साथ ही पत्थर उठाकर पुलिस टीम पर हमला कर दिए, जिससे राजस्व समेत कई पुलिस वाले चोटिल हो गये।
 

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