योगी सरकार निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार के जीवन को सरल बनाने के लिए कर रही हर तरह की मदद 

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वित्तीय वर्ष 2025-26 में वाराणसी ,जौनपुर और गाज़ीपुर में 35 लाभार्थियों को 13,50,000 रूपये की सहयता दी गई है

पंजीकृत श्रमिकों की दुर्घटना पर तत्काल सहायता हेतु लाभार्थी श्रमिक व उसके आश्रितों को अनुग्रह राशि प्रदान किया जाता है  

सरकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिक की दुर्घटना में मौत या विकलांगता होने पर उसे 5 लाख तक की राशि की सहायता देती है 

निर्माण श्रमिकों की उम्र और आय कुछ भी हो, आयुष्मान कार्ड परिवार के लिए संजीवनी बन रहा है 

वाराणसी। योगी सरकार निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार  के जीवन को सरल बनाने के लिए हर तरह की सहायता कर रही है। शिक्षा ,विवाह ,मातृत्व ,दुर्घटना आदि के लिए राज्य सरकार आर्थिक मदद कर रही है। राज्य सरकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिक की दुर्घटना में मौत या विकलांगता होने पर उसे 5 लाख तक की राशि की सहायता कर रही है। वही विकलांगता पर भी सरकार आर्थिक मदद कर रही है। जिससे भवन निर्माण श्रमिक और उनके आश्रितों का जीवन प्रभावित न हो। निर्माण श्रमिकों का उम्र और आय कुछ भी हो चिकित्सा हेतु आयुष्मान कार्ड भी उनके परिवार के लिए संजीवनी बन रही है।  

हमें और आपको छत देने वाले भवन निर्माण श्रमिक के जीवन में अँधेरा न हो इसके लिए योगी सरकार ने सभी इंतजाम कर रखी है। भवन निर्माण के  दौरान कभी-कभी श्रमिक दुर्घटना के शिकार हो जाते है। जिससे उनकी मौत हो जाती है या विकलांगता आ जाती है। ऐसे में उनके और उनके परिवार के जीवन में अँधेरा न छाए, योगी सरकार आर्थिक मदद की योजना बनाई हुई है। उप श्रम आयुक्त ,डॉ महेश कुमार पांडेय ने बताया कि  वित्तीय वर्ष 2025 -26 में वाराणसी ,जौनपुर और गाज़ीपुर में 35 लाभार्थियों को 13,50,000 रूपये की सहयता की गई है। 

वित्तीय वर्ष 2025-26 में तीन जनपदों में सहायता पाए भवन निर्माण श्रमिक

जिला -लाभार्थी - राशि  

वाराणसी - 28 लाभार्थी -47,00000 
जौनपुर -6 लाभार्थी -35,0000
गाज़ीपुर -1-लाभार्थियों -3,00000 

सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत श्रमिकों की दुर्घटना हो जाने पर तत्काल सहायता हेतु लाभार्थी श्रमिक व उसके आश्रितों को अनुग्रह राशि प्रदान किया जाना है। उन्होंने जानकारी दिया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिक की किसी दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु होने पर ₹  1 लाख रुपए एकमुश्त तात्कालिक सहायता राशि के रूप में तथा ₹ 4 लाख रुपये की धनराशि सावधि जमा के रूप में आश्रितों को दी जाती है। ₹3 लाख कर्मकार की स्थायी पूर्ण अपंगता⁄ विकलांगता पर‚ ₹ 2 लाख स्थायी आंशिक अपंगता⁄विकलांगता पर बतौर अनुग्रह धनराशि देय होता है । उपयुक्त परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य मृत्यु के अन्य प्रकरणों में उसके आश्रितों को एकमुश्त ₹ 1 लाख की सहायता प्रदान की जाती है।

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