VDA का बड़ा एक्शन: वाराणसी और मुगलसराय में 35 कोचिंग संस्थान व लाइब्रेरी सील, भवन मानकों के उल्लंघन पर कार्रवाई

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वाराणसी। विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के खिलाफ बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 35 संस्थानों को सील कर दिया। यह कार्रवाई मानचित्र स्वीकृति, भवन निर्माण मानकों, अग्नि सुरक्षा नियमों और अन्य आवश्यक अनुमतियों के उल्लंघन के आरोप में की गई। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और भवन मानकों के अनुपालन से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

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वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा के निर्देश पर विभिन्न जोनों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान पाया गया कि कई कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी बिना स्वीकृत मानचित्र तथा आवश्यक अनुमति के संचालित हो रहे थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27 के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित परिसरों को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

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जोन-1 के शिवपुर-सिकरौल क्षेत्र में छह संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें एपसिस ट्यूटोरियल, थ्री-एस क्लासेस, लिहा एजुकेशन सेंटर/न्यू कौटिल्य एकेडमी सेंटर, वेलकम टू मोमेंट आईआईटी-जेईई-पीएमटी कोचिंग, बाजीराव आईएएस/आईपीएस कोचिंग सेंटर तथा रैंकर्स कोचिंग सेंटर शामिल हैं। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर इन संस्थानों को सील कर दिया।

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जोन-2 के सारनाथ क्षेत्र में दो प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई। आशापुर में बिना स्वीकृति संचालित एक लाइब्रेरी तथा पुराना आरटीओ रोड स्थित एक बड़े कोचिंग संस्थान को सील किया गया। जांच में पाया गया कि दोनों संस्थान आवश्यक स्वीकृतियों के बिना संचालित किए जा रहे थे। जोन-3 के सिगरा-महमूरगंज क्षेत्र में भी तीन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हुई। इनमें डॉ. राजीव मिश्रा द्वारा संचालित कोचिंग संस्थान, फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर तथा एसएसआर डांस एंड फिटनेस स्टूडियो शामिल हैं। प्राधिकरण ने भवन मानकों के उल्लंघन और आवश्यक अनुमति न होने के कारण इन परिसरों को सील कर दिया।

जोन-4 के दुर्गाकुंड-संकटमोचन क्षेत्र में चार प्रमुख कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की गई। इशरो कोचिंग संस्थान, इंडूजुअल कोचिंग संस्थान, अड्डा कोचिंग संस्थान और माइक्रोटेक कोचिंग संस्थान को नियमों के उल्लंघन के चलते सील कर दिया गया। सबसे बड़ी कार्रवाई जोन-5 में की गई, जहां रामनगर और मुगलसराय क्षेत्र में संचालित 20 से अधिक कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को सील किया गया। इनमें ऑर्गन एकेडमी, स्टडी प्वाइंट लाइब्रेरी, नाथ कॉमर्स क्लासेज, टॉपर विजन एकेडमी, राय एकेडमी, स्टार इंस्टीट्यूट, एसएएस लाइब्रेरी, पाठक इकोनॉमिक्स प्वाइंट, अमेरिकन कोचिंग, सीबीएस कोचिंग, कॉमर्स एकेडमी, द मास्टर क्लास एकेडमी और महेंद्रा कोचिंग जैसे संस्थान शामिल हैं। जांच में इन संस्थानों में मानचित्र स्वीकृति और भवन उपयोग संबंधी नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई।

प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान केवल अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई नहीं, बल्कि विद्यार्थियों और अभिभावकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। कई संस्थानों में अग्नि सुरक्षा, आपात निकास, पार्किंग और भवन उपयोग संबंधी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिससे किसी भी आपात स्थिति में गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता था।

वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने कहा कि सभी कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित भवन मानकों, अग्नि सुरक्षा प्रावधानों और प्राधिकरण से प्राप्त अनुमतियों के अनुरूप ही संचालन करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। प्राधिकरण ने सभी संचालकों से निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने और आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने की अपील की है।

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