वाराणसी में कोचिंग संस्थानों पर VDA का एक्शन, आकाश, एलेन समेत 8 कोचिंग सील, मचा हड़कंप 

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वाराणसी। विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने शहर में बिना स्वीकृत मानचित्र और भवन मानकों के विपरीत संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आठ संस्थानों को सील कर दिया। विद्यार्थियों की सुरक्षा, भवनों की संरचनात्मक मजबूती और शहरी नियोजन मानकों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई मंगलवार को शहर के विभिन्न जोनों में एक साथ की गई।

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अभियान के तहत वीडीए के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने जोन-1 के शिवपुर और सिकरौल क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एलेन कोचिंग सेंटर बिना आवश्यक मानचित्र स्वीकृति और निर्धारित भवन मानकों के अनुरूप संचालन करते हुए पाया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए उपाध्यक्ष के निर्देश पर प्रवर्तन टीम ने तत्काल कार्रवाई कर परिसर को सील कर दिया। साथ ही संचालकों को सभी आवश्यक अभिलेख और स्वीकृतियां प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

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जोन-2 के सारनाथ क्षेत्र में भी दो संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पहाड़िया क्षेत्र में नंदलाल जायसवाल द्वारा संचालित एक कोचिंग संस्थान में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण और उपयोग पाए जाने पर भवन के तीसरे तल को सील कर दिया गया। वहीं पंचकोशी रोड स्थित नई बस्ती में अमनदीप द्वारा बिना अनुमति बेसमेंट में लाइब्रेरी और भूतल पर कोचिंग संचालित किए जाने पर पूरे परिसर को सील कर दिया गया।

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जोन-3 के अंतर्गत सिगरा स्थित चन्द्रिका नगर में वीरेंद्र प्रताप सिंह के बी+जी+4 भवन में भी भवन मानकों और मानचित्र संबंधी अनियमितताएं पाई गईं। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए भवन को सील कर दिया गया। जोन-4 में वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में व्यापक अभियान चलाया गया। इस दौरान संकट मोचन मार्ग स्थित एलेन कोचिंग की एक शाखा और साकेत नगर स्थित दूसरी शाखा को सील किया गया। इसके अलावा दुर्गाकुण्ड स्थित ब्रह्मानंद कॉलोनी में संचालित एल-1 कोचिंग, आकाश इंस्टीट्यूट तथा महेन्द्रा कोचिंग के परिसरों पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई।

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वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और भवनों की संरचनात्मक मजबूती सुनिश्चित करना प्राधिकरण की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना मानचित्र स्वीकृति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत संचालित संस्थानों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों और भवन स्वामियों से नियमों एवं भवन उपविधियों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि उल्लंघन पाए जाने पर कठोर प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।

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