अवैध निर्माण पर VDA का बड़ा एक्शन, शिवपुर व दशाश्वमेध में 15 बीघा में प्लाटिंग कराया ध्वस्त
वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर मंगलवार को जोन–1 और जोन–3 की प्रवर्तन टीमों ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान बिना स्वीकृत लेआउट विकसित की जा रही लगभग 15 बीघा भूमि पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की इस सख्त कार्रवाई से अवैध प्लाटिंग करने वालों में हड़कंप मच गया।
जोन–1 के अंतर्गत वार्ड शिवपुर स्थित मौजा अहिरान चमांव में कलावती देवी, आशुतोष सिंह और अजय यादव सहित अन्य द्वारा लगभग 2.19 बीघा भूमि में बिना लेआउट स्वीकृति के अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। इसके अलावा पिसौर पेट्रोल पंप टंकी के पास, पिसौर क्षेत्र में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लगभग 1.5 बीघा भूमि पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। इन दोनों मामलों में मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की सुसंगत धारा–27 के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
इसी तरह जोन–3 के अंतर्गत वार्ड दशाश्वमेध स्थित मौजा छितौनी में भी बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंग का मामला सामने आया। यहां आनंद पटेल द्वारा लगभग 5 बीघा तथा विनोद यादव और अनिल मिश्रा द्वारा लगभग 6 बीघा भूमि में बिना प्राधिकरण से स्वीकृत लेआउट के अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। इन सभी स्थलों पर भी प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण और विकसित किए गए मार्गों को ध्वस्त कर दिया।
वीडीए ने आम नागरिकों को आवश्यक सूचना जारी करते हुए कहा है कि भूमि क्रय करने से पहले उसका लैंडयूज अवश्य जांच लें और यह सुनिश्चित करें कि भूमि का उपयोग आवासीय श्रेणी में हो। साथ ही प्लाटिंग क्षेत्र में पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर होना अनिवार्य है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि लेआउट की स्वीकृति प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार की प्लाटिंग और विक्रय करना अवैध है। यदि सभी औपचारिकताएं पूरी कर लेआउट जमा किया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा 7 दिनों के भीतर स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी।
कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति एवं शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता रविंद्र प्रकाश सहित प्रवर्तन दल के सभी सुपरवाइजर तथा पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा।

