बकाया वसूली को लेकर VDA सख्त, कई दुकानों पर सीलिंग की कार्रवाई, 15 दिन में भुगतान न करने पर नीलामी की चेतावनी 

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वाराणसी। विकास प्राधिकरण ने बकाया किराया और देय धनराशि की वसूली के लिए सख्त रुख अपनाते हुए कई व्यावसायिक दुकानों को सील कर दिया है। यह कार्रवाई उन आवंटियों के खिलाफ की गई है, जिन्होंने वर्षों से किराया और अन्य देनदारियां जमा नहीं कीं, जबकि उन्हें कई बार नोटिस जारी कर भुगतान के निर्देश दिए गए थे।

प्राधिकरण के अनुसार, जवाहर लाल नेहरू व्यावसायिक परिसर में स्थित दुकान संख्या-64 और 65, जो शिवदेव नारायण राय के नाम आवंटित हैं, पर अप्रैल 2026 तक ₹10,16,393 (18% जीएसटी अतिरिक्त) का बकाया हो चुका है। इसी तरह दुकान संख्या-22, जो लालता सिंह के नाम है, पर ₹8,14,307 (18% जीएसटी अतिरिक्त) और दुकान संख्या-125 एवं 126, जो प्रकाश चंद्र और उषा देवी के नाम आवंटित हैं, पर ₹5,40,302 (18% जीएसटी अतिरिक्त) की धनराशि लंबित पाई गई।

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बताया गया कि संबंधित आवंटियों को 12 जुलाई 2023, 12 जुलाई 2024, 19 जुलाई 2024, 16 अगस्त 2024, 2 दिसंबर 2024 और अंतिम नोटिस 20 मार्च 2025 को भेजे गए थे। इसके बावजूद न तो भुगतान किया गया और न ही प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा के निर्देश पर संपत्ति अधिकारी आनंद प्रकाश तिवारी, सहायक संपत्ति अधिकारी रमेश चंद्र दुबे, पटल सहायक अजय श्रीवास्तव और रेंट कलेक्टर रणधीर की उपस्थिति में इन दुकानों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई।

प्राधिकरण ने संबंधित आवंटियों को अंतिम मौका देते हुए 15 दिनों के भीतर पूरी बकाया राशि और देय विक्रय मूल्य जमा करने का निर्देश दिया है। चेतावनी दी गई है कि तय समय सीमा में भुगतान न करने पर दुकानों का आवंटन निरस्त कर ई-ऑक्शन के माध्यम से नीलामी की जाएगी। इसके अलावा, प्राधिकरण ने अन्य बकायेदारों के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाने की तैयारी कर ली है। करीब 8 से 10 अन्य दुकानों को चिन्हित किया गया है, जिन पर इसी सप्ताह सीलिंग की कार्रवाई प्रस्तावित है।

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