वीडीए का कॉलोनाइज़रों को निर्देश : डेढ़ बीघा से ऊपर की प्लॉटिंग में पार्क अनिवार्य, अवैध प्लॉटिंग पर होगी कार्रवाई, दो दिन में रिपोर्ट तलब
वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने अवैध प्लॉटिंग पर सख्त रुख अपनाते हुए कॉलोनाइज़रों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। प्राधिकरण सभागार में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने की। बैठक में सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा, अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा, नगर नियोजक प्रभात कुमार, सहायक नगर नियोजक सौरभ जोशी, सभी जोनों के जोनल अधिकारी और अवर अभियंता उपस्थित रहे।
9 मीटर सड़क और आवासीय लैंडयूज़ अनिवार्य : वीडीए का स्पष्ट निर्देश
उपाध्यक्ष ने सभी प्लॉटिंगकर्ताओं को दो टूक कहा कि किसी भी प्लॉटिंग का लेआउट केवल 9 मीटर चौड़ी सड़क पर ही स्वीकृत किया जाएगा। संबंधित भूमि का लैंडयूज़ आवासीय (Residential) ही होना चाहिए। यदि भूमि कृषि या व्यावसायिक दर्ज है, तो पहले लैंडयूज़ परिवर्तन कराना अनिवार्य है।

3000 वर्गमीटर से अधिक की कॉलोनी में पार्क अनिवार्य
पूर्ण बोरा ने यह भी स्पष्ट किया कि “3000 वर्गमीटर (लगभग 1.5 बीघा) से बड़ी किसी भी प्लॉटिंग में पार्क का प्रावधान अनिवार्य होगा। बिना पार्क के किसी लेआउट को स्वीकृति नहीं दी जाएगी।” यह निर्देश वाराणसी में पार्कों की कमी और नई कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सभी जोनों ने प्रस्तुत की अवैध प्लॉटिंग की सूची
बैठक के दौरान पाँचों जोनों ने अवैध प्लॉटिंग की सूची प्रस्तुत की
- जोन 1 — 26 मामले
- जोन 2 — 17 मामले
- जोन 3 — 12 मामले
- जोन 4 — 28 मामले
- जोन 5 — 17 मामले
इन सभी मामलों पर उपाध्यक्ष ने व्यक्तिगत रूप से प्लॉटिंगकर्ताओं से बातचीत की।
कई कॉलोनाइज़र ने स्वीकार किया कि उन्होंने लेआउट स्वीकृति नहीं ली थी और आश्वासन दिया कि वे अब लेआउट स्वीकृति के लिए आवेदन करेंगे तथा अपनी प्लॉटिंग को वैध कराएंगे।

दो दिन में अवैध प्लॉटिंग की रिपोर्ट मांगी
उपाध्यक्ष बोरा ने जोनल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर अवैध प्लॉटिंग की जाँच करें, स्पष्ट स्थिति तैयार करें, दो दिवस के भीतर अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करें, उन्होंने कहा कि प्राधिकरण द्वारा किसी भी अवैध प्लॉटिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बिना लेआउट स्वीकृति के प्लॉट न बेचें : वीडीए की चेतावनी
प्राधिकरण ने सभी प्लॉटिंगकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए कि बिना लेआउट स्वीकृत कराए प्लॉटिंग न करें। जिन लोगों ने पहले प्लॉटिंग कर दी है, वे तुरंत लेआउट स्वीकृति कराएँ अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जनता के लिए संदेश - ज़मीन खरीदते समय ये बातें जरूर जाँचें
वीडीए ने नागरिकों को भी सलाह दी कि किसी भी प्लॉट को खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करें कि उसका लेआउट वीडीए से स्वीकृत है। लैंडयूज़ आवासीय हो। यदि कॉलोनी 3000 वर्गमीटर से अधिक है, उसमें पार्क का प्रावधान अवश्य होना चाहिए।

