वाराणसी : सावन में खुले में मांस-मछली बिक्री पर नगर निगम की सख्त कार्रवाई, 20 हजार रुपये जुर्माना वसूला 

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वाराणसी। सावन माह और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर नगर निगम ने खुले में मांस-मछली की बिक्री को लेकर अभियान तेज कर दिया है। श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं और कांवड़ यात्रा की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए निगम की टीम ने शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन शहर के विभिन्न इलाकों में जांच अभियान चलाया। लल्लापुरा और नई सड़क क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।

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नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के निर्देश पर पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉ. विजय अमृतराज के नेतृत्व में निगम की टीम ने दोनों क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया। टीम ने मांस और मछली की दुकानों की जांच करते हुए खुले में बिक्री और साफ-सफाई से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नियमों की अनदेखी करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई और भविष्य में उल्लंघन न करने की चेतावनी दी गई।

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नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, जांच के दौरान अधिकांश मांस और मछली की दुकानें पहले से बंद मिलीं। इसके बावजूद जहां नियमों का उल्लंघन पाया गया, वहां तत्काल कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सावन माह और कांवड़ यात्रा के दौरान धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी ने बताया कि नगर निगम का यह अभियान पूरे सावन माह और कांवड़ यात्रा के दौरान लगातार जारी रहेगा। विभिन्न क्षेत्रों में औचक जांच कर नियमों की निगरानी की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले विक्रेताओं के खिलाफ जुर्माने के साथ अन्य आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी।

नगर निगम की लगातार हो रही कार्रवाई से नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति है। प्रशासन का कहना है कि अभियान का उद्देश्य शहर में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के साथ सावन के दौरान श्रद्धालुओं के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखना है।

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