वाराणसी : किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, 1.28 लाख लगाया जुर्माना 

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वाराणसी। किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश तृतीय (पाक्सो) विनोद कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं 1 लाख 28 हजार 500 रुपये जुर्माना लगाया। अदालत ने जुर्माना की 90 फीसदी राशि यानी 1 लाख 15 हजार 650 रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया। 

अभियोजन के अनुसार पीड़िता बीएचयू सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। स्कूल में पढ़ाई के दौरान सुसवाही निवासी विशाल सिंह से उसकी मुलाकात हुई। आरोपी ने किशोरी को प्यार-मोहब्बत का झांसा देकर 18 मार्च 2011 की रात में उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पीड़िता के स्वजनों ने लंका थाने में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता के सुसवाही में होने की जानकारी के बाद परिजन वहां जाकर उसे अपने साथ ले आए। 

पीड़िता ने स्वजनों को पूछताछ में बताया कि विशाल सिंह बीते एक साल से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था और वह गर्भवती है। पीड़िता के स्वजनों द्वारा लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की शिकायत के बाद विशाल अपने साथी अभय दीक्षित के साथ उसके घर पहुंच गया और पीड़िता से विवाह करने का भरोसा दिलाया। 

आरोपी ने अपने पिता से छिपाने और नाबालिग से शादी में आने वाली कानूनी बाधा से बचने के लिए अपना कूटरचित तैयार कराया। दैवरिया की न्यायालय में फर्जी गवाह, फर्जी जन्म प्रमाणपत्र और दस्तावेज के साथ शादी का आवेदन का भरोसा दिलाया। बाद में विशाल ने पीड़िता को उसके परिजनों के पास छोड़ दिया। बीच-बीच में आकर घूमाने के बहाने उसे साथ ले जाता था। बाद में पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया। जब पीड़िता के घरवाले उसकी विदाई की बात करने लगे तो विशाल ने आना-जाना बंद कर दिया। बाद में पीड़िता ने बताया कि विशाल और उसके दोस्तों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

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