वाराणसी : किशोरी के साथ गैंगरेप के बाद जहर पिलाकर मार डाला, दोषियों को उम्रकैद
वाराणसी। किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषियों को विशेष न्यायाधीश तृतीय (पाक्सो एक्ट) विनोद कुमार की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। रोहनियां थानामें 2014 में मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने साक्ष्यों के अवलोकन और जिरह के बाद अपना फैसला सुनाया। इससे पीड़ित पक्ष के लोगों में खुशी का माहौल है।
अभियोजन के अनुसार गाजीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के इटहा गांव के शैलेंद्र चौहान उर्फ अजय, सैदपुर थाना क्षेत्र के खैरा गांव निवासी अजीत चौहान, मिल्की चक रोहनियां के करिया यादव और विनोद यादव ने तीन अप्रैल 2014 को 16 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसके बाद उसे जान से मारने की नीयत से जहर पिया दिया था। उपचार के दौरान पीड़िता की मौत हो गई थी।
मामले को लेकर रोहनियां थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर चारों अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 6 लाख 80 हजार रुपये जुर्माना लगाया। अभियुक्तों की ओर से अर्थदंड जमा करने पर अदालत ने 5 लाख 44 हजार रुपये पीड़िता के परिजन को देने का आदेश दिया।

