वाराणसी: राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी याचिका स्वीकार, 25 फरवरी को होगी सुनवाई, अमेरिका में सिख समुदाय पर दिया था विवादित बयान

WhatsApp Channel Join Now
वाराणसी। जिला न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर निगरानी याचिका को स्वीकार कर लिया है। यह याचिका अमेरिका में सिखों को लेकर दिए गए उनके बयान से जुड़ी है। जिला जज संजीव पांडेय ने इस मामले में राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 25 फरवरी तय की है। इससे पहले, 28 नवंबर 2024 को निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था।

यह याचिका सारनाथ थाना क्षेत्र के तिलमापुर के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्रा ने दायर की है। उन्होंने अदालत में अपनी याचिका में कहा कि निचली अदालत ने उनकी अपील को कानून के अनुसार खारिज नहीं किया, जिसके चलते उन्होंने जिला जज की अदालत में निगरानी याचिका दाखिल की। उनका दावा है कि उनके पास राहुल गांधी के बयान से संबंधित ठोस साक्ष्य मौजूद हैं।

नागेश्वर मिश्रा का कहना है कि राहुल गांधी ने पिछले साल अमेरिका दौरे के दौरान एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में सिख समुदाय असुरक्षित महसूस करता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है और उन्हें गुरुद्वारों में जाने से रोका जाता है। मिश्रा के अनुसार, इस बयान को खालिस्तानी समर्थक और आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने भी समर्थन दिया, जिससे यह प्रतीत होता है कि राहुल गांधी के बयान भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिश का हिस्सा हो सकते हैं।

Share this story