वाराणसी : वेंडरों के लिए क्यूआर कोड वाला पहचान पत्र जरूरी, ट्रेनों में बाहरी वेंडरों की रुकेगी एंट्री

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वाराणसी। रेलवे ने प्लेटफार्म और ट्रेनों में खाद्य सामग्री बेचने वाले वेंडरों के लिए क्यूआर कोड आधारित पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है। इसमें वेंडर का पूरा विवरण दर्ज होगा। रेलवे ने बाहरी वेंडरों की एंट्री रोकने के लिए रेलवे यह कदम उठा रहा है। 

क्यूआर कोड वाला पहचान पत्र अनिवार्य होने से खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर सामान्य बेचने जैसी समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सकेगा। इसके साथ ही ऐसी शिकायतें मिलने पर जिम्मेदारी तय की जा सकेगी। आरपीएफ और आईआरसीटीसी इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगी। यह पहचान पत्र संबंधित स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन प्रबंधक या आईआरसीटीसी के प्राधिकारी या उनके अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किए जाएंगे। 

वाराणसी जंक्शन समेत जिले के अन्य स्टेशनों पर 150 अधिक बेंडर हैं। इसमें यात्रियों की ओर से अक्सर ओवरचार्जिंग और दुर्व्यवहार की शिकायतें मिलती है। इसके साथ ही बाहरी लोग भी आकर ट्रेनों में समान बेचते हैं। पहचान पत्र अनिवार्य होने से इन सब पर अंकुश लागाया जा सकेगा।

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