वाराणसी में औद्योगिक इकाइयों पर छापेमारी, अधोमानक यूरिया मिलने पर चार फर्मों पर FIR, डीएम के निर्देश पर हुई कार्रवाई

नीम आयल कंटेंट पाए जाने पर हुई कार्रवाई, डीएम के निर्देश पर छापेमारी
वाराणसी। जिले की औद्योगिक इकाइयों में यूरिया के गलत उपयोग को रोकने के लिए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। शासन के निर्देश और जिलाधिकारी एस. राजलिंगम के दिशा-निर्देशानुसार औद्योगिक इकाइयों पर छापेमारी कर नमूने लिए गए। जांच में यूरिया की गुणवत्ता अधोमानक पाई गई, जिसके बाद चार फर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें जिला कृषि रक्षा अधिकारी बृजेश कुमार विश्वकर्मा और जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह शामिल थे। टीम ने तहसील पिंडरा स्थित औद्योगिक इकाइयों पर छापा मारा। इस दौरान मेसर्स उत्तरा फूड एंड फीड प्रा. लिमिटेड, बरवां और मेसर्स नंदनी एग्रो, करखियांव, फूलपुर से टेक्निकल ग्रेड यूरिया (टी.जी.यू.) के नमूने लिए गए।
परीक्षण में नीम आयल कंटेंट मिला
विशेषज्ञ प्रयोगशाला में परीक्षण के बाद पाया गया कि टेक्निकल ग्रेड यूरिया में नीम आयल कंटेंट मौजूद था, जो कि कृषि में उपयोग होने वाले अनुदानित यूरिया में पाया जाता है। टेक्निकल ग्रेड यूरिया में इसकी मात्रा शून्य होनी चाहिए। इससे स्पष्ट हो गया कि आपूर्तिकर्ताओं ने टेक्निकल ग्रेड यूरिया के स्थान पर अनुदानित यूरिया की आपूर्ति की, जो कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अवैध है।
चार फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
प्रशासन की जांच के बाद जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम मेसर्स उत्तरा फूड एण्ड फीड प्रा0लिमिटेड,बरवां,पोस्ट-कटौना, मेसर्स Biotech Nutritions, Khasra No. 19/20, 19/21/21/1, Near Venus, Plywood Punjabi Bagh, Village Raowali Jalandhar-144001 (Punjab), मेसर्स नन्दनी एग्रो, करखियांव (फूलपुर) जनपद एवम् मेसर्स Manisha Trading Company, Upper Ground Floor, C 81, Kh No. 392/2, Gali No 1, Bhajanpura, New Delhi, North East Delhi, Delhi, 110053 के विरूद्ध शुक्रवार को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवम् आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR )दर्ज करायी गयी।
औद्योगिक इकाइयों को सख्त चेतावनी
जिलाधिकारी ने निर्देश जारी करते हुए सभी औद्योगिक इकाइयों को सचेत किया है कि वे टेक्निकल ग्रेड यूरिया खरीदते समय आपूर्तिकर्ता से यह पुष्टि कर लें कि उसमें नीम कोटेड यूरिया की मिलावट नहीं है। यदि कोई भी इकाई इस नियम का उल्लंघन करती पाई गई, तो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नियमित निरीक्षण के आदेश
जनपद स्तर पर गठित टीम को आदेश दिया गया है कि वे टेक्निकल ग्रेड यूरिया का उपयोग करने वाली औद्योगिक इकाइयों का नियमित निरीक्षण करें। यदि कहीं भी गड़बड़ी पाई जाती है, तो तुरंत छापेमारी कर नमूने एकत्र कर परीक्षण के लिए भेजे जाएं और नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।
औद्योगिक इकाइयों के लिए सख्त निर्देश
प्रशासन की इस कार्रवाई से औद्योगिक इकाइयों में हड़कंप मच गया है। सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे टेक्निकल ग्रेड यूरिया खरीदते समय पूरी जांच-पड़ताल करें और किसी भी प्रकार की मिलावट से बचें, अन्यथा उन्हें भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।